माध्यमिक शिक्षा विभाग में नागरिक घोषणा-पत्र का विमोचन
लखनऊ।
वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज।
माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक घोषणा-पत्र को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत जनहित से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को चिह्नित करते हुए उनके निस्तारण हेतु समय सीमा तय करने के साथ अपीलीय अधिकारी भी तय किये गये हैं।
इससे जहाँ एक ओर विभिन्न विभागीय कार्यालयों में किये जाने वाले कार्यों में गति आएगी वहीं दूसरी ओर जनसामान्य में स्वयं अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सजग एवं सतर्क रहने की प्रवृत्ति के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपने दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में नागरिक घोषणा-पत्र लागू हाने पर स्वाभाविक रूप से अनुशासन की कार्य-संस्कृति विकसित होगी।
इसका उद्देश्य वर्तमान सरकार की मंशा के अनुरूप त्वरित, पारदर्शी, सुगम, जवाबदेही, समयबद्ध, मितव्ययी एवं जन-हितैषी व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम 2011 यथा-संशोधित में उल्लिखित 10 सेवाओं के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य सेवायें भी प्रदान की जाती हैं।
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार दिनांक 05 जून, 2023 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के समस्त प्रकार के अवकाश मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाईन स्वीकृति के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
तत्क्रम में ही आज से लागू किये जा रहे नागरिक घोषणा-पत्र मंे राजकीय/ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा-सम्बन्धी एवं मृतक आश्रित, जी0पी0एफ0, विभिन्न प्रकार के अवकाशों, चयन-वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान, ए0सी0पी0 आदि तथा पंेशन प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है।
नागरिक घोषणा-पत्र में ही माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के विद्यार्थियांे से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणांे की समयबद्ध रूप से निस्तारण की भी व्यवस्था की गयी है।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पुस्तकालय अनुभाग, शिविर कार्यालय से सम्बन्धित प्रदेश के जनपदों में संचालित केन्द्रीय एवं जिला पुस्तकालय में कार्यरत पुस्तकालयाध्यों एवं उनसे सम्बद्ध कर्मचारियों के मृतक आश्रित एवं सेवा-सम्बन्धी प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
ऐसे कार्य जो अधिनियमित व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने हैं, उनके निस्तारण के लिये अपीलीय अधिकारी उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण हेतु निर्दिष्ट करेंगे। यदि निर्दिष्ट समय सीमा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण नहीं किया जाता है, तब अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा कर सकेगें।
राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित समिति के प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी का सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित कार्यालय के मुख्य द्वार (प्रवेश द्वार के निकट) मोटे अक्षरों में पेंट कराये जायेंगे।
उक्त नागरिक घोषणा-पत्र आज दिनांक 05 मार्च, 2025 विक्रम सम्वत् 2081, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, दिन बुद्धवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अंगीकृत किया गया।
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